जशपुर नगर:- प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में ‘अंग्रेजी‘ में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों के संबंध में शासन के ध्यान में लाया गया कि, विभिन्न जातियों, समुदायों में हिन्दी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण जारी नहीं हो पा रहे हैं।
जारी पत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 24 सितंबर 2013 के संदर्भित परिपत्र की कंडिका-11.3 में उल्लेख है कि, विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेजी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेजी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की जाती है तो समुचित जांच एवं प्रक्रिया अपनाने के उपरांत उसे इस प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
इस परिपत्र में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हिन्दी, अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है। इस प्रकाशित सूची में अंग्रेजी उच्चरण में किसी भी प्रकार का भ्रांति या विवाद नहीं है। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में ‘अंग्रेजी‘ में अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए।