जशपुर सन्ना:- जशपुर जिला समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है और इसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है लेकिन जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र कुरकुरिया में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा गया है हालांकि मामले में एसडीएम में उसे हटवाने तथा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है ।
स्वास्थ्य केंद्र कुरकुरिया के दीवाल में वर्तमान सरकार के योजनाओं से संबंधित बैनर पोस्टर लगाई गई है जिसे हटवाया जाना था लेकिन आज तक नहीं हटाया गया है ऐसे में स्वास्थ्य विभाग समेत निर्वाचन जांच टीम की लापरवाही देखने को मिल रही है ।
इस संबंध में कूर कुरिया सचिव ने जानकारी देते हुए बताया की हमारे द्वारा इसे प्लास्टिक से बंद किया गया था ताकि इसमें किसी प्रकार का लापरवाही न हो लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा इसे फाड़कर हटा दिया गया है , हम अपने स्तर से इसे तत्काल हटाए हैं
जानकारी के लिए आपको बता दें भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा 09 अक्टूबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय- अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से सम्बन्धित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय-अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने संपत्ति विरूपण की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया हैै। जिसके तहत् छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है, अतः एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिये एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये।
आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय जशपुर को अवगत करावे। टीम गठित करने का कार्य नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाये