जशपुर: -मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2024 को दीना राठौर निवासी नामनी चौकी उपरकछार का लकड़ी बेंचने सिंगीबहार गया था और लकडी बेंचकर शाम के समय घर वापस आया जो अपनी पत्नि अनिता राठौर के साथ कदमटोला चौक के किराना दुकान सामान लेने गये थे जो दुकान से सामान खरीद कर दोनों पति पत्नि वापस अपने घर के लिये निकले थे कि चौक के पास दीना राठौर को कुत्ता काट दिया जो दीना राठौर शराब पिया हुआ था जो कुत्ता काट देने से अपने आप में बड़बडाते हुए कुत्ता मेरे को काट दिया है तुमको मारकर मरवा दूंगा बोलते चल रहा था कि कदमटोला चैक एवं नामनी के बीच पुलिया के पास ग्राम नामनी उपरकछार का संदीप साहू पुलिया के पास खडा था जो दीना राठौर के बड़बडाते हुये आवाज को सुनकर संदीप साहू बोला क्या बोल रहा है कहकर दीना राठौर को गंदी-गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा और अपने एक साथी को फोन लगाकर बुलाया और वह व्यक्ति अपने हाथ में डंडा लेकर आया और दोनों मिलकर दीना राठौर को लात मुक्का एवं डंडा से शरीर के विभिन्न हिस्सों में मारपीट किये।
घटना में घायल दीना राठौर को दिनांक 25.12.2024 को परिजनों द्वारा 108 एम्बुलेंस से ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल कुनकुरी ले गये थे जहाँ डाक्टर साहब द्वारा दीना राठौर को रिफर कर देने पर दीना राठौर को जिला अस्पताल जशपुर में भर्ती होकर ईलाज करा रहा था ईलाज के दौरान दिनांक 26.12.2024 के रात को दीना राठौर की मृत्यु हो गई है। दीना राठौर की मृत्यु संदीप साहू एवं उसके साथी के द्वारा मारपीट करने से आई चोंट से मृत्यु हुई है। सूचक अनिता राठौर पति दीना राठौर निवासी नामनी चौकी उपरकछार थाना तपकरा कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में बिना नम्बरी अप.क्र. 0/2024 एवं मर्ग क्र. 0/2024 धारा 194 बी.एन.एस.एस. का डायरी प्राप्त कर थाना तपकरा में असल नम्बरी अप.क्र. 125/2024 धारा 296, 115 (2), 351(2)3 (5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोड़ी गई है। विवेचना के दौरान दबिश देकर प्रकरण के आरोपी संदीप साहू उम्र 34 साल निवासी नामनी चौकी उपरकछार को अभिरक्षा में लेकर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर मृतक का सायकल एवं प्रकरण के आरोपी का घटना के समय पहने कपडे एवं मोबाईल को जप्त किया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 28.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है, सघन पतासाजी की जा रही है।
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना एवं अरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उप निरीक्षक खोमराज ठाकुर, स.उ.नि. रामनाथ राम, सउनि अनिल सिंह कामरे,, आर0 349 अनिल पैंकरा, सै0 283 मुकेश साय की सराहनीय भूमिका रही।