⏺️ पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया,
⏺️ थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 236/2021 धारा 363, 366(क), 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध।
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी 38 वर्षीय प्रार्थी ने दिनांक 19.10.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग बालिका दिनांक 18.10.2021 को पढ़ने के लिये स्कूल गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया कि कमलेश चौहान उसकी नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर कहीं ले गया है रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से संदेही आरोपी फरार हो गया था।
➡️मुखबीर की सूचना पर संदही आरोपी के पूंजीपथरा जिला-रायगढ़ में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पत्थलगांव से पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर पतासाजी कर कमलेश चौहान के कब्जे से नाबालिग अपहृता बरामद कर थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ एवं कथन लिया गया। कथन में पीड़िता ने बताई कि उसे आरोपी ने घटना दिनांक को बहला-फुसलाकर शादी करूंगा कहकर अपने साथ बिलासपुर ले गया एवं कुछ दिन बाद वहां से महाराष्ट्र ले जाकर अपने साथ रखकर दुष्कर्म करना बताई। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी कमलेश चौहान उम्र 19 साल निवासी महादेवटिकरा थाना पत्थलगांव को दिनांक 28.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️विवेचना कार्यवाही, अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक ओम प्रकाश ध्रुव, निरीक्षक एन.एल.राठिया, आर. 332 कमलेश्वर वर्मा, आर. 543 अजय खेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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