जशपुर नगर :- कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए एसपी सिंह ने नये महिला सुरक्षा क़ानून की जानकारी देते हुए बताया कि नये क़ानून में पहचान छिपा कर महिलाओ से विवाह करना और यौन दुराचार करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
ज्ञात हो कि, धारा 70 के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म के 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान किया गया है। महिला की सहमती के बिना गर्भपात कराये जाने पर भी आजीवन कारावास हो सकती है। कमीशनर जीआर चुरेंद्र ने बताया कि नया क़ानून आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।
हालांकि, इन कानूनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता,निष्पक्षता और त्वरितता लाया गया है। एसपी शशि मोहन सिंह ने अपने सम्बोधन में बताया कि नये क़ानून में नागरिको के अधिकारों की रक्षा और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रविधान किये गए हैँ।
वहीं, डिजिटल युग में आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर,किये जा रहे अपराधों से निबटने में ए क़ानून अचूक हथियार साबित होंगे। इनका उद्देश्य अप्रसांगिक हो चुके कानूनों को हटा कर,नये समाधान प्रस्तुत करना है। कार्यशाला को कलेक्टर डॉ रवि मित्तल,लोक अभियोजन के उप संचालक सुरेश कुमार साहू,लोक अभियोजक विपिन कुमार शर्मा और राहुल गुप्ता ने प्रेजेटेशन के माध्यम से नये कानूनों कि बारिकियो की जानकारी देते हुए बताया कि न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए 358 धाराओ को शामिल किया गया है।
रैली निकाल कर किया जागरूक
दरअसल, 1 जुलाई से लागू हो रहे नये कानूनों की जानकारी आम लोगो को देने के लिए शहर में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनसीसी कैडेट के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओ के छात्र छात्रा शामिल थे।
सभी थाना में मनाया जाएगा उत्सव
फिलहाल, नये कानून के प्रभावशील होने के अवसर पर 1 जुलाई को जिले के सभी पुलिस थाना और चौकियो में उत्सव मनाया जाएगा। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि इस दिन थानो में विशेष सजावट के साथ थाना आने वालों को नये कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर