⏺️ चौकी सोनक्यारी थाना सन्ना में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 14/2022 धारा 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.01.2022 को प्रार्थी अजीत कुजूर उम्र 35 साल निवासी घाघरा का थाना बगीचा में जाकर सूचना दिया कि मृतक वाल्टर कुजूर दिनांक 12.01.2022 को घाघरा गांव में एक व्यक्ति की शादी में गया हुआ था, शादी में हड़िया एवं शराब पीकर शाम 06ः30 बजे घर वापस आते समय रोड किनारे पक्की नाली में गिरने से उसके सिर में चोंट लगने से 108 वाहन को बुलाकर ईलाज हेतु अंबिकापुर ले जाया जा रहा था, रास्ते में बगीचा पहुंचने पर वाल्टर कुजूर की मृत्यू होने पर थाना बगीचा में मर्ग कायम कर जॉंच में लिया गया।
➡️प्रकरण की बारीकी से विवेचना दौरान गवाहों के कथन पश्चात् मृतक की मृत्यू में संदेह होने पर प्रकरण के संदेही आरोपी बहादुर राम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में बहादुर राम ने बताया कि दिनांक 12.01.2022 के शाम को शराब के नशे में इसका दामाद वाल्टर कुजूर घर में आया और उसकी पुत्री से झगड़ा विवाद करने पर वाल्टर कुजूर को मना किया।
उसी दौरान अचानक गुस्से में आकर बहादुर राम ने घर में रखे टंगिया से वाल्टर कुजूर के सिर में वारकर गंभीर चोंट पहुंचाया। बहादुर राम ने घर के अन्य सदस्यों को घटना के संबंध में किसी को बताने से मना किया था। आरोपी बहादुर राम द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करने से उसके मेमोरंडम कथन अनुसार घटना में प्रयुक्त टांगी को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। प्रकरण में अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी बहादुर राम उम्र 45 वर्ष निवासी सुकबासुपारा घाघरा को दिनांक 04.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. देवनारायण यादव, प्र.आर. 360 विरेन्द्र सनमानी, प्र.आर.क्र. 409 आनंद कुमार खाखा, आर. 467 संदीप एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।