Chhattisgarh News/बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तारबहार में गाय के बछड़े को कार से कुचलने के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक शेख शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की पुष्टि एडिशनल एसपी सिटी उमेश कश्यप ने की है।
वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4-10 के तहत मामला दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि, इस मसले को लेकर हिंदू संगठन और गौ सेवक संगठनों ने गुरुवार को एसपी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।
दरसअल, तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात गायों का एक झुंड सड़क पर खड़ा था। तभी एक कार आती है, पहले तो वह एक गाय को टक्कर मारती। जिससे वह गाय हट जाती है, फिर वह हार्न बजाकर उन्हें भगाने की बजाय और कार से उतर कर उन्हें भगाने की बजाय वह बछिया पर ही गाड़ी चढ़ा देता है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता है तो वह कार रिवर्स करता है और दुबारा चढ़ा देता है। आरोपी जब संतुष्ट हो जाता है कि, बछिया मर चुकी है, तब वह वहां से चला जाता है।
अन्य गायों में मची अफरा- तफरी
दरअसल, बछिया के मरते ही वहां मौजूद अन्य गायों में दशहत और अफरा- तफरी मच जाती थी। सुबह जब लोगों ने देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकालकर गौ सेवकों को दे दिया। लोग दोषी कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और आरोपी गौ हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहें थे।
एसपी उमेश कश्यप ने कहा था- जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी
फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर मामले में बिलासपुर सिटी एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने कहा कि, यह घटना 25-26 जून की दरमियानी रात करीब 3 बजे की थी। जहां डिसायपल चर्च के पास बछड़े को कार से कुचल दिया है। इस वारदात के बाद आरोपी ड्राइवर कार लेकर भाग निकला था। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि, प्रार्थी शिवांश पांडेय की रिपोर्ट पर तारबाहर थाने में (छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 और 10 आईपीसी की धारा 429) के तहत पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और 2 टीमें आरोपी की पता तलाश में लगी थी।
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रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर