जशपुर नगर:- पीड़िता को प्रताड़ित करने एवं गर्भपात हेतु दबाव बनाने में आरोपी का साथ उसके परिजन भी देते थे,
⏺️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 94/2021 धारा 498 ए, 494, 595 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जशपुर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली महिला ने दिनांक 26.04.2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी जमशेदपुर(झारखंड) निवासी मनीष सोनी के साथ दिनांक 18.01.2019 को सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद से पीड़िता की सास, ससुर, देवर, ननद के द्वारा प्रार्थिया को दहेज में कुछ नहीं लाई हो कहते हुये 30 लाख रू. नगद एवं फर्नीचर की मांग कर प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि उसके पति मनीष सोनी पूर्व से ही शादी-षुदा है एवं एक बच्चा भी है। आरोपीगणों द्वारा पीड़िता को उसके पिता से 30 लाख रू. नगद एवं फर्नीचर की मांग अपने पिता से करने हेतु कहा गया, नहीं देने पर घर से निकाल देने की बात कहकर मारपीट एवं प्रताड़ित करते थे।
➡️पीड़िता अपने साथ घटित हुई घटना की जानकारी अपने पिता एवं परिवारवालों को दी और अपने भाई के साथ मायके में आ गई। कुछ दिनों बाद पीड़िता का देवर उसे लेकर जमशेदपुर आ गया, पुनः उसके ससुरालवाले 30 लाख रू. नगद एवं फर्नीचर नहीं लाई हो कहकर प्रताड़ित करने लगे, इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, इस बात की जानकारी होने पर ससुरालवाले गर्भपात का दबाव बनाने लगे, जिसकी सूचना पीड़िता ने अपने पिता एवं मॉ को दी एवं वापस मायके में आकर रहने लगी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 498 ए, 494, 595 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी मनीष सोनी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर वह न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आरोपी मनीष सोनी उम्र 33 वर्ष निवासी पी.एन.बी. कालोनी सोनारी जमशेदपुर (झारखंड) को न्यायालय परिसर जशपुर से दिनांक 22.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जिसे न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, प्र.आर. 362 धमेन्द्र राजपूत, आर. 703 संजीवन तिग्गा, आर. 281 डायमंड तिग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।