बलरामपुर:- अरविन्द श्रीवास्तव पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद उम्र 54 वर्ष थाना उपस्थित आकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर (छ.ग.) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अम्बिकापुर के द्वारा प्रार्थी राहुल कांत ठाकूर के शिकायत अनुसार कि सहकारी बैंक शाखा रामानुजगंज में पदस्थ बैंक मैनेजर, प्रबंधक, कैशियर तथा कम्पयुटर ऑपरेटर सभी मिलकर फर्जी तरीके से किसानों तथा अपने खातों में राशि स्थानान्तरण कर फर्जीवाड़ा किये हैं कि शिकायत का जॉच अन्य बैंक प्रबंधकों से कराने पर शाखा रामानुजगंज में पदस्थ बैंक मैनेजर शंकर राम भगत, विजय उईके, राजेश पाल, कम्प्युटर ऑपरेटर व अन्य लोगों के खाते में नियम विरूद्ध तरीके से पैसा स्थानान्तरण कर शासकीय राशि का गबन करना बैंक से गठीत समिति द्वारा प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी को अपराध पंजीबद्ध का आदेश प्राप्त होने पर प्रार्थी के द्वारा थाना में रिपोर्ट करने पर थाना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 157/2024 धारा 409,37 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान उक्त आरोपियों के पता साजी एवं गिरफ्तारी हेतु नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पाण्डे के निदेर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी याकूब मेनन अनुभाग रामानुजगंज के मार्ग दर्शन में टीम गठीत कर तत्काल आरोपियों का पतासाजी किया गया। कायमी के 24 घण्टे के भीतर आरोपी 01. विजय उईके पिता महिप उईके उम्र 48 वर्ष साकिन लोधी, 02. राजेश कुमार पाल पिता स्व. शैलेन्द्र नाथ पाल उम्र 46 वर्ष साकिन केरवाशीला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की पतासाजी जारी है।
आरोपियों को गिर. करने में निरीक्षक ललित यादव, प्र.आर. 299 उमेश यादव, प्र.आर. 224 अतुल दुबे, प्र.आर. 225 कुमार वैभव सिंह चालक प्र.आर. 167 अजेश पाल, आर. 609 सूरज सिंह, आर. 197 सुनील शर्मा, आर. 647 संदीप जगत, आर. 971 जगमोहन तिर्की आर. 583 नागेश्वर पोर्ते सायबर सेल से आर. आर. 836 सुखलाल, आर. 903 राजकिशोर की विशेष योगदान रहा है।