⏺️ 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी दर्शन चौहान को पत्थलगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार,
⏺️ थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 192/2022 धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय महिला ने दिनांक 14.06.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 10.06.2022 किसी कार्य से घर से बाहर निकली जो वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा उसका आस-पास पता किये कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से ग्राम पतराटोली भदरापारा में नाबालिग अपहृता एवं आरोपी दर्शन चौहान के मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि दिनांक 10.06.2022 को दर्शन चौहान उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर लुड़ेग ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर लुड़ेग से बस में बैठाकर रांची ले गया एवं वहां किराये के मकान में रखकर दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद अपने गांव लेकर आना बताई। आरोपी का कृत्य धारा 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट पाये जाने पर आरोपी दर्शन चौहान उम्र 19 वर्ष पतरपाटोली भदरापारा थाना पत्थलगांव को दिनांक 25.06.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मल्लिका तिवारी, स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, म.प्र.आर. 485 रीना यादव, आर. 616 प्रमोद जोल्हे, आर. 562 अनुप तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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