जशपुर नगर:- जशपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था तो लचर है ही साथ ही जशपुर के जिला शिक्षा कार्यालय में बड़ी घटनाएं सामने आ रही है अभी हाल ही में 9 जुलाई को कार्यालय के कर्मचारी कार्यालय के भीतर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे इस मामले को लेकर संभाग आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी जे प्रसाद को शो कॉज नोटिस जारी किया है एवं तीन कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा है ।
संभाग आयुक्त द्वारा जारी शो कॉज नोटिस में यह बताया गया है कि आप एक जिम्मेदार पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 09.07.2022 को निजी न्यूज चैनल में प्रसारित विडीयो न्यूज अनुसार आपके जिला शिक्षा कार्यालय जशपुर के कार्यालयीन कक्ष में नरेंद्र भगत सहा० ग्रेड- 02,रवि भगत सहा0ग्रेड-2,संजीव बरवा सहा0ग्रेड 03,निर्मल भगत, वाहन चालक शिवनाथ राम, चौकीदार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सिटोंगा विकास खण्ड जशपुर द्वारा सामूहिक मद्वपान का सेवन किया जा कर छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 का उलंघन किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का कृत यह स्पष्ट करता है, कि कार्यालय प्रमुख का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर अधिकारी का खौफ रहता है वहाँ कोई / कर्मचारी अनुशासनहीनता या दुष्कृत नहीं करता स्पष्ट होता है, कि आपका अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपके मुख्यालय में रहते हुए, अनैतिक कार्य (मद्यपान ) कैसे किया गया ?
आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे ।
उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।