Bhuneswar nirala
Raigarh:। खरसिया रोड स्थित मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमि. यूनिट-४ एमएलएसएम के अधिभोगी दिनेश कुमार सरावगी और कारखाना प्रबंधक आशीष जैन को आईएचएसडी ने नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों जांजगीर-चांपा की टीम ने इस प्लांट का औचक निरीक्षण किया था। जहां कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का पालन सही तरीके से नहीं किया जाना पाया गया है।
सेंट्रल इंस्पेक्शन के तहत ३० सितंबर को औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जांजगीर-चांपा के सहायक संचालक राहुल पटेल की टीम ने जेएसपीएल (यूनिट-४ एमएलएसएम) का औचक निरीक्षण किया था। कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा १९ (१) (घ) के प्रावधान अनुसार कारखाने में शौचालय व मूत्रालय को साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्लांट में स्थापित शौचालय व मूत्रालय में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाया गया। धारा ११ (१) (क) के नियमानुसार प्लांट के फर्शों को पर्याप्त रूप से साफ-सुथरा हाईजेनिक अवस्था में रखा जायेगा किन्तु यहां कारखाने में वॉटर कूलर के आसपास काफी गंदगी देखी गई। जेएसपीएल कारखाना एक्ट के अनुसार खतरनाक श्रेणी का प्लांट है।खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण (कार्य के पहले और कार्य के बाद प्रत्येक वर्ष में एक बार) कराया जाना अनिवार्य है। जबकि प्लांट में वर्ष २०२२ में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार रेस्ट रूम व लंच रूम की व्यवस्था भी व्यवस्था सही नहीं पायी गई। वहीं निरीक्षण के दौरान कारखाने में ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर नियमानुसार नहीं पाया गया। यह सभी कारखाना अधिनियम का उल्लंघन है।
14 दिनों के भीतर सुधार के निर्देश
प्लांट में कारखाना एक्ट का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहायक संचालक जांजगीर-चांपा ने जेएसपीएल यूनिट ४ के अधिभोगी दिनेश कुमार सरावगी व कारखाना प्रबंधक आशीष जैन को ५ बिन्दुओं में नोटिस जारी किया है और निर्देशित किया है कि सभी बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन १४ दिनों के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।