⏺️ आरोपियों ने कुल 20 लाख 60 हजार रू. की ठगी की,
⏺️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 133/2021 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
⏺️ जेएमएफसी न्यायालय रांची (झारखंड) से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विजय कुमार गुप्ता निवासी करबला रोड जशपुर ने दिनांक 25.06.2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे दीपक नाग, अभिषेक नाग, योगेष नाग एवं अन्य 05 व्यक्तियों के द्वारा ग्राम कल्याणपुर थाना के नंबर 245 में स्थित भूमि नं. 60 ख.नं. 1073, 1074 से रकबा 90 डिसमिल को आवेदक से घटना दिनांक समय 09.06.2020 के प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे के मध्य घटना स्थल विष्णु बगान व्ही.व्ही. कंस्ट्रक्षन ऑफिस जषपुर में भूमि के मूल अस्तित्व उक्त भूमि को अजीत कुमार नाग के द्वारा दिनांक
28.11.2005 को ही श्याम कुमार जालान के नाम पंजीकृत विक्रय बैनामा निष्पादित करने की जानकारी नहीं देकर प्रार्थी से उक्त जमीन को रू. 80 लाख 50 हजार रू. में बेचने का सौदा तय कर आरोपीगणों के द्वारा प्रार्थी से पंजीयन कार्यालय जशपुर में प्रार्थी के साथी देवेन्द्र कुमार गुप्ता के पक्ष से मुख्तारनामा बिक्री बैनामा निष्पादित कर प्रार्थी एवं उसके साथी से नगद, चेक एवं ऑनलाईन के माध्यम से कुल 20 लाख 60 हजार रू. की धोखाधड़ी आरोपीगणों द्वारा की गई है। इस प्रकार रांची स्थित जमीन को बिक्री के पश्चात् पुनः बिक्री हेतु मुख्तारनामा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियो के विरूद्ध थाना जशपुर में अप.क्र. 133/21 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी 1-दीपक नाग उम्र 36 वर्ष, 2- अभिषेक नाग उम्र 35 वर्ष एवं 3- योगेश नाग उम्र 33 वर्ष सभी निवासी लोज करमटोली थाना लालपुर जिला रांची को गिरफ्तार कर माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय रांची से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जशपुर न्यायालय में पेष कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, उ.नि. किरणेष्वर प्रताप सिंह, स.उ.नि. नसरूद्दीन अंसारी, प्र.आर. 377 आनंद श्रीवास्तव, आर. 581 धीरेन्द्र मधुकर, आर. 378 विनोद तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।