⏺️ फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर फार्मासिस्ट ग्रेड-02 की शासकीय नौकरी प्राप्त करने के अन्य 03 आरोपी अफरोज मलिक खूंटे, कुमारी शशि टंडन एवं राधेश्याम कांत को पूर्व में वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया जा चुका है,
⏺️ चौकी मनोरा थाना जशपुर में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 35/2016 धारा 420, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक चंद्र कुमार निवासी कांसाबेल द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जॉंच पर पाया गया कि वर्ष 2012 में जिला अस्पताल जशपुर में फार्मासिस्ट गेड-02 के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें जिला अस्पताल जशपुर के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती हेतु टीम गठित कर अभ्यार्थियों की भर्ती की गई जिसमें अभ्यार्थी तुलसी कुमार यादव, अफरोज मलिक खूंटे, कुमारी शशि टंडन, राधेश्याम कांत एवं अन्य 01 को चयन कमेटी द्वारा उक्त पद हेतु नियुक्त कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था। शिकायत जॉंच पर तुलसी कुमार यादव का निवास प्रमाण पत्र तहसील न्यायालय धरमजयगढ़ से दिनांक 17.06.2003 को जारी होना पाया गया, उसके बाद पुनः निवास प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2012 को तहसील न्यायालय पत्थलगांव से जारी होना पाया गया, किन्तु तहसीलदार पत्थलगांव के द्वारा उक्त निवास प्रमाण पत्र को तहसील न्यायालय पत्थलगांव से जारी नहीं होना बताये। शिकायत जॉंच उपरांत प्रकरण में अपराध क्र. 35/2016 धारा 420, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान उक्त प्रकरण के अन्य आरोपी अफरोज मलिक खूंटे को जिला जॉंजगीर-चांपा का मूल निवासी होना पाया गया, जो दुलदुला तहसील से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसी प्रकार आरोपिया कु. शशि टंडन का मूल निवास भटगांव बिलाईगढ़ जिला जॉंजगीर-चांपा है, जो जशपुर तहसील से निवास प्रमाण पत्र पुनः जारी कराई है। आरोपी राधेश्याम कांत जो मूल निवासी कापू जिला रायगढ़ से है उसके द्वारा भी पुनः पत्थलगांव से निवास प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। उक्त आरोपियों को पुलिस द्वारा दिनांक 19.02.2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण का अन्य आरोपी तुलसी कुमार यादव फरार था, जिसकी लगातार पता-तलाष की जा रही थी।
➡️विवेचना दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी तुलसी कुमार यादव अपने निवास चरखापारा में मौजूद है, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी तुलसी कुमार यादव उम्र 33 साल निवासी चरखापारा चौकी बाकारूमा जिला रायगढ़ (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 26.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, प्र.आर. 134 एडवर्ड जेम्स तिर्की, आर. 565 इन्द्रजीत बंजारे, आर. 595 मनोज जांगड़े, आर. 217 बसंत खुंटिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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