जशपुरनगर :- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के शिक्षा विभाग द्वारा 5 दिन पहले शिक्षकों को लेकर जारी एक आदेश 5 दिन के भीतर ही खुद शिक्षा विभाग ने ही निरस्त कर दिए ।
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वहीं, 16 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शिक्षकों के स्कूल आने जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था ।आदेश में कहा गया था कि सभी शासकीय स्कूल के शिक्षक जब स्कूल आये तो उपस्थिति पंजी पर समय के साथ हस्ताक्षर करके पंजी का फोटो शिक्षा विभाग के व्हाट्सअप ग्रुप में भेजे ।स्कूल से जाते वक्त भी उसी नियम का पालन करते हुए समय के साथ पंजी पर हस्ताक्षर करके फोटो भेजना अनिवार्य होगा ।
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दरअसल, ऐसा नियम लागू करने के पीछे उद्देश्य यह था कि शिक्षक कितने बजे स्कूल आ रहे हैं और कितने बजे स्कूल से जा रहे हैं इसकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन 5 दिन बाद याने 21 अगस्त को खुद शिक्षा विभाग ने ही इस नियम को रद्द कर दिया । 21 अगस्त को शिक्षा विभाग ने दुबारा एक आदेश जारी कर 16 अगस्त को जारी आदेश को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया । अपरिहार्य कारण इसलिए क्योंकि नए आदेश में कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
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फिलहाल, शिक्षकों के स्कूल आने और जाने को लेकर जारी आदेश का छ्ग शिक्षक संघ के द्वारा इस आदेश का विरोध किया गया था ।छ्ग शिक्षक संघ द्वारा इस आदेश को विभागीय फरमान बताकर इसका विरोध किया गया तब जाकर विभाग ने 5 दिनों के भीतर ही खुद से जारी आदेश को खुद से रद्द कर दिया।
यहां देखें आदेश कॉपी –
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रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर