थाना तपकरा में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 16/2022 धारा 294, 506 बी, 186, 332, 353, 307, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ब्रजेश कुमार बेहरा पटवारी हल्का-घुमरा ने दिनांक 03.02.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह मसरीघाट निवासी एक कृषक का टोकन कटा धान का भौतिक सत्यापन उसके निवास पर जाकर गवाहों के समक्ष शाम 05ः45 बजे कर रहा था, सत्यापन दौरान किसान ने प्रार्थी को बताया कि उसके द्वारा कोई टोकन नहीं कटाया गया है, पंचनामा कार्यवाही दौरान नंदकुमार यादव एवं हृदयानंद यादव दोनों निवासी सुण्डरू अपने मोटर से प्रार्थी के पास अचानक आकर प्रार्थी से अभद्र व्यवहार करते हुये कार्य में बाधा उत्पन्न कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया गया एवं हत्या करने के उद्देष्य से गला को दबाया गया, अन्य ग्रामीणों द्वारा बीच-बचाव किया गया एवं आरोपीगण वहां से फरार हो गये। उक्त घटना से प्रार्थी के गला में चोंट आया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तपकरा में आरोपियो के विरूद्ध धारा 294, 506 बी, 186, 332, 353, 307, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️दिनांक 06.02.2022 को प्रकरण के दोनों आरोपियों को ग्राम सागबहाल (ओड़िसा) में होने की मुखबीर से सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी तपकरा अपने स्टॉफ के साथ उक्त ग्राम में जाकर घेराबंदी कर दबिष देकर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। घटना के संबंध में आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपीगण 1-नंदकुमार यादव उम्र 36 वर्ष एवं 2-हृदयानंद यादव उम्र 33 वर्ष दोनों निवासी सुण्डरू थाना तपकरा को दिनांक 06.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों गिरफ्तार करने में उ.नि. एल.आर.चौहान, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 587 संतु राम यादव, आर. 123 अविनाष लकड़ा का सराहनीय योगदान रहा है।