जशपुर नगर:- महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पंच, कोटवार और क्षेत्र के पर्यवेक्षक और ग्रामीणों की उपस्थिति में आज कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम विहाबल दोकड़ा में सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही की गई। वर वधु के परिजनों को समझाइश दी गई है और बाल विवाह होने से रोक दिया है।
महिला बाल विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पतरापाली के ग्राम विहाबल में नाबालिक का विवाह कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम सेन्द्रीमुण्डा में विवाह तय हुआ था। विवाह तिथि को वधू उम्र 17 वर्ष 10 माह हुआ है। जो नाबालिक है। शादी का मंडप एवं हल्दी हो चुका था, बारात आना बाकी था। विभाग के टीम के द्वारा माता-पिता और रिश्तेदार को समझाया गया कि लकड़ी की उम्र 18 वर्ष नहीं होने तक विवाह न किया जाए। उन्हें बताया गया कि नाबालिक को शादी करना कानूनी अपराध है।