सारंगढ़। छत्तीसगढ़ी फिल्म ले फिर शुरू होगे मया के कहानी.. को सिनेमा हाल मे अपने मोबाईल मे शूटिंग करके सोशल मिडिया टेलीग्राम आदि मे प्रसारित करने के आरोप में फिल्म के निमार्ता छोटेलाल साहू के शिकायत पर कूटेला सारंगढ़ के निवासी राकेश रोशन डहरे के खिलाफ कापी राईट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में मै छोटेलाल साहू पिता श्री स्व. रामसागर साहू ने बताया कि वह ग्राम खेैरा निवासी है तथा श्री शवरी फिल्म के बैनर तले छ.ग. फिल्म ले सुरू होगे मया के कहानी ओर हस झन पगली फस जाबें, व अन्य फिल्म को उसके द्वारा निर्माण किया गया है। जिसमें करोड़ो की लागत से फिल्म बना है और वर्तमान में सभी टाकीज में ले सुरू होगे मया के कहानी फिल्म चल रहा है जिसे उक्त राकेश रोशन ड॒हरे ग्राम कुटेला सारगढ़ अपने चैनल 11प्रो मुविज मो. 83197:90470 के द्वारा अवेध रूप से बिना अनुमति के टाकीज फिल्म हाल से शूटिंग कर डिजीटल प्लेट फेसबुक व टेलीग्राम व अन्य में रिलीज कर अवैध रूप से कमा रहा है। उपरोक्त व्यक्ति के कारण बहुत ही आर्थिक हानि उठाना पड रहा है। अभी तक मैं सिर्फ एभीएम यूटयूब चैनल को सिर्फ आडियो एवं विडियों गाने का अधिकार दिया हूं एवं अन्य शोसल मिडिया में नही डाले है। फिल्म ले फिर शुरू होगे मया के कहानी.. के निर्माता छोटेलाल साहू के शिकायत पर कूटेला सारंगढ़ के निवासी राकेश रोशन डहरे के खिलाफ कापी राईट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।