⏺️ आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में थाना तपकरा के अप.क्र. 98/2021 धारा 420, 34,201 भादवि. एवं थाना नारायणपुर के अप.क्र. 07/2021 धारा 420,34,201 भादवि. पंजीबद्ध,
⏺️ आरोपियों से नकली सोना, नकली पैसे, कई मोबाईल सेट कई सिम कार्ड, चार नग मोटर सायकल, 40,000 रूपये नगद, सोने तौलने का तराजू व अन्य कई सामग्रियां जप्त।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2021 को प्रार्थी पतरस कुजूर (रिटार्यड शिक्षक) उम्र 75 वर्ष निवासी डिपाटोली थाना दुलदुला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया की दिनांक 09.08.2020 को तीन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी से ट्रेक्टर मांगने के नाम पर लगातार सम्पर्क किया गया एवं परिचय हो जाने के बाद प्रार्थी को सोना के संबंध मे बात किये व 01 करोड़ 50 लाख रूपये का सोना रखे है जिसको कम रेट में भी खरीद सकते है कहकर प्रार्थी को अपने झांसे मे लेकर एक सप्ताह बाद तीनांे व्यक्ति प्रार्थी के यहां आकर उन्ही तीन व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति एक सोने की बिस्कीट को 10 लाख मे खरीदने की बात करता है
जिस पर प्रार्थी भी 05 लाख रूपये देने को तैयार हो जाता है इस प्रकार से प्रार्थी को नकली सोने की बिस्कीट को कपड़ा मे लपेट कर शील बंद करके दे देते है व प्रार्थी से 05 लाख रूपये लेकर तीनों व्यक्ति चले जाने के बाद प्रार्थी से तीन चार दिनो से सम्पर्क नहीं होने से कपड़े मे लपेटे सोने की बिस्कीट को खोल कर देखने पर आधा किलो का बाट मिलता है जिस पर से थाना तपकरा में अप.क्रं. 98/2021 धारा 420,34 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️ इसी प्रकार दिनांक 09.09.2020 को प्रार्थी फिलमोन टोप्पो ग्राम कोरना थाना दुलदुला को तीन व्यक्ति अनिल सोनी, दिनेश साय व प्रदीप एक्का नाबार्ड के नाम पर वृक्षारोपण कराने वाले है बता कर प्रार्थी से लगातार जान परिचय बढाये जान परिचय बढाये जाने के पश्चात प्रार्थी को 70 लाख रू का सोना रखा हुआ है जिसको दिल्ली वाले खरीदेंगे कहकर बताये एवं इसी प्रकार के बात करते हुये प्रार्थी को अच्छा फायदा होगा कहकर लालच दिये व तीनो आरोपी मे से एक आरोपी अनिल सोनी के द्वारा बोला गया की मै 10 लाख रूपये लगाउंगा एवं 05 लाख रूपये प्रार्थी को लगाने के लिए बोले एवं बाकी रूपये दिल्ले वाले लगायेंगे कहकर बोला गया प्रार्थी आरोपीयों के बात में आकर 05 लाख रूपये बेहराखार थाना नारायणपुर के पास दे दिया व टिफिन के अंदर कपड़ा मे लपेट कर शील बंद किया हुआ सोने को रख लिया परंतु बाद में तीनो आरोपीयो से कोइ सम्पर्क नहीं होने पर प्रार्थी के द्वारा टिफिन को खोल कर सोने को देखा देखने पर 01 किलो ग्राम का बाट कपड़े के अंदर लपेट कर प्रार्थी से ठगी किये जिस पर से थाना नारायणपुर में अप.कं. 07/2021 धारा 420,34 भादवि.पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
➡️उक्त दोनो प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी हेतु अलग अलग थानों से टीम गठित कर आरोपियों का लगातार पतासाजी की जा रही थी, इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला की कुछ व्यक्ति जशपुर जिले एवं उड़ीसा में सोना ठगी के काम में सक्रिय हैं, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा लगातार पतासाजी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो अपना नाम सुगल चौहान उम्र 48 वर्ष निवासी लपई थाना कांसाबेल का होना बताया जो अलग-अलग जगहो में किराये मे रहकर अपने साथी भोला राम यादव उम्र 45 वर्ष निवासी डुमरटोली थाना नारायणपुर, अनिल चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी लपई थाना कांसाबेल, अधिन राम बसोड़ उम्र 38 वर्ष निवासी बेहराखार थाना नारायणपुर एवं अन्य एक फरार व्यक्ति के साथ मिलकर जशपुर जिले एवं उड़ीसा में सोना के नाम पर पैसो की ठगी करते है जिस पर सुलग राम चौहान के बताये अनुसार उसके साथी भोला राम यादव, अनिल चौहान, अधिन राम बसोड़ का पतासाजी कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो सभी मिलकर भोले-भाले लोगों की रेकी करने के पश्चात जिनके पास पैसा रखा हुआ रहता है उन लोगो से लगातार सम्पर्क कर जान-पहचान बढ़ाने के पश्चात कुछ पैसा स्वयं लगाते है एवं कुछ पैसा जिनसे ठगी करते है उनसे लेते है व कपड़े मे लपेट कर शील बंद कर लोहे का बाट को दे देते है। इस प्रकार से आरोपियों के द्वारा एक सरगना के रूप मंे कार्य कर भोले भाले लोगो से लाखों रूपयों की ठगी जषपुर जिले एवं उड़ीसा में करते हैं।