गौरेला पेंड्रा मरवाही:- D.R.D.A.PD/जिलापंचायत के माननीय CEO सर,तीनों जनपद पंचायतों के CEO,वन विभाग के अफसर,परिवहन और पुलिस विभाग और जिले के R.E.S.के सभी जिम्मेदार अधिकारी गण कृपया ध्यान देवें कि कृषि कार्य हेतु आरक्षित और करमुक्त वाहन ट्रेक्टर ट्रालियों से निर्माण सामग्रियों एवं मुरुम,रेत,बजरी आदि सामग्रियों का परिवहन कर भुगतान आहरित किया जा रहा है,जबकि नियमानुसार सभी तरह के सामग्रियों का परिवहन कार्य शासन को परिवहन कर पटाने वाले वाहनों से ही होना चाहिये। ट्रेक्टर ट्रालियों को ट्रेक्टर के श्रमिक ही ड्राइव करते हैं 90% चालकों के पास वाहन चालक अनुज्ञापत्र(D.L.)नही होता,ट्रेक्टर ट्रालियों का बीमा,फिटनेस,प्रदूषण,परमिट,पंजीयन क्रमांक आदि कोई भी वैध दस्तावेज नही होते और शासन के परिवहन कर की चोरी करते कराते हुए करोड़ों रुपये प्रति माह क्षति होती है।परिवहन,पुलिस,पंचायत,वन और ग्रा.यां.सेवा विभाग की थोड़ी सी सूझबूझ और नियमों के पालन कराये जाने से राजकोष मे बड़ी धनराशि जमा कराई जा सकती है साथ ही ट्रेक्टर जैसे खतरनाक और जानलेवा वाहन को सड़कों पर कम से कम चलने का मौका देकर ट्रेक्टर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है।बीमा नही होने से आहत,पीड़ित,मृतक ब्यक्ति और परिवार को कोई सहायता राशि नही मिल पाती है,यह बड़ा घोटाला है इस पर ध्यानाकृष्ट हो।,,,सारांश….उपरोक्त सभी विभाग के जिम्मेदार कृपया सुनिश्चित करने की कृपा करें कि समस्त वैध दस्तावेज युक्त मालवाहक वाहनों से ही सामग्रियों का परिवहन कार्य हो तथा भुगतान तभी हो जब भुगतान ग्राही वैध दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करे…