दुर्ग:- नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत कल कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के आदेश एवं आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर शाम को पटेल चौक से कचहरी चौक एवं तहसील कार्यालय के आसपास सड़क क्षेत्र में अवैध कब्जो के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई पटेल चौक से कचहरी क्षेत्र में की गई। नगर निगम तोडूदस्ता व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाही अभियान चलाया गया।मौके पर दुर्ग थाना पुलिस बल की मौजूदगी में तोडूदस्ता ने सड़क आवागमन बाधित कर ठेलों में सामग्री विक्रय करने वालों पर भी कार्रवाई की और दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा एवम टीन शेड को हटाया गया। जिस पर निगम के तोडूदस्ता ने सख्ती से कार्रवाई की। अतिक्रमण की कार्रवाही के दौरान तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता,अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की उपस्थिति में कार्रवाही की गई। मजार के सामने ठेलों के ऊपर लगे लम्बे समय से लगे प्रचार-प्रसार के बोर्ड को हटाया गया। कचहरी चौक क्षेत्र में रोड पर समान विक्रय के लिए स्थापित ठेलों को किनारे करवाया गया।
प्रचार प्रसार का बोर्ड डालकर सड़क में आवागमन में बाधा कर उत्पन्न करने वाले लगभग 20 से अधिक अवैध सामग्री रास्ते से हटाया गया एवम जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नवाब तहसीलदार सुश्री ज्योत्सना कलिहारी ,अविनाश चौहान, प्रकाश सिंह ठाकुर,सब इंस्पेक्टर पहारे,जायसवाल मैडम,सहायक बाजार अधिकारी थानसिंह यादव, सहायक अतिक्रमण अधिकारी चंदन मनहरे,राजू बक्शी,शशिकांत यादव,ईश्वर वर्मा के अलावा दुर्ग थाना पुलिस बल उपस्थित थे। सड़क किनारे एवम चौक- चौराहों पर ठेलों, फल और सब्जी बेचने वाले व्यवसायियों को पुनः दुकान नहीं लगाने की अंतिम हिदायत दी गई।अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध कब्जाधारी पर निरन्तर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभियान जारी रहेगी।शहर के व्यस्ततम मार्ग पटेल चौक, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, जिला न्यायालय के सामने मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणकारियों को समझाइश देते हुए हटाने की कार्यवाही की गई। राजस्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालय के आस-पास मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करने वालो को नोटिस दिया गया। तहसील परिसर के बाहर मेन रोड पर गुमटी,ठेला दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वालो को उक्त कृत्य के लिए संहिता की धारा 107, 116 के अधीन शांति भंग होने से बेदखली व अर्थदण्ड से दण्डनीय है। तहसील परिसर के बाहर मेन रोड पर ठेला/दुकान लगाकर अतिक्रमण किया गया है, को तत्काल स्वयं हटाने एवं भविष्य में पुनः किसी भी प्रकार से कब्जा की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107, 116 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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