जिला ब्यूरो चीफ ध्रुव जायसवाल
मनेंद्रगढ़/23 फरवरी 2024/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 05 फरवरी 2024 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष श्रीमती निर्मला, सचिव जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी, श्रीमती पूनम गुप्ता अधिवक्ता, श्री भूषणदास गौटिया तथा श्री ओम प्रकाष वर्मा (काईट केयर सोसायटी) सदस्य है। अधिनियम की धारा-7(2) के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनकी नियुक्ति तिथि से 03 वर्ष के लिए होगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम 2013 के नियम 05 अनुसार स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष उक्त कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250/-रु. अध्यक्ष एवं पदेन सचिव से भिन्न उक्त समिति के सदस्य प्रतिदिन 200/- रु. भत्ते के हकदार होंगे। उक्त कार्य करने हेतु आंतरिक के नोडल अधिकारी, संरक्षण अधिकारी नवा बिहान श्रीमती वित्तबाला श्रीवास्तव होंगे। महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा (2) के अनुसार मनेन्द्रगढ़ तहसील, नगरीय निकाय हेतु नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी एकी. बाल विकास परियोजना मनेन्द्रगढ़, भरतपुर हेतु नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी एकी. बाल विकास परियोजना भरतपुर, खड़गवां हेतु नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी एकी. बाल विकास परियोजना खड़गवां तथा शहरी परियोजना चिरमिरी हेतु नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी एकी. बाल विकास परियोजना चिरमिरी को नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त परियोजना अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत प्राप्त कर स्थानीय शिकायत समिति को 07 दिवस के अन्दर प्रेषित करेंगे।