सारंगढ़। श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल महोदया एवं एसडीओपी बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में दिनांक 27.02.2024 को जरिये मुखबीर मोबाईल फोन से सूचना मिला की ग्राम हरदी का ओमप्रकाश खुंटे और साधराम खुंटे अपने घर में अवैध शराब निकालकर बिक्री करने के लिये रखा है कि सूचना हमराह स्टाफ एवं गवाहन के मौका स्थल पहूंच कर दोनों आरोपीयों के घर अलग अलग दबिस दिये जहां क्रमश: आरोपी ओम प्रकाश खुंटे पिता कार्तिकराम खुंटे उम्र 50 वर्ष का अपने बाड़ी में रखे 01. एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में हाथ भ_ी से बना कच्ची महुआ शराब 167 पाऊच प्रत्येक में 300 – 300द्वद्य कुल 50.100 लीटर किमती 5000/रूपये साधराम खुंटे पिता रामदास खुंटे उम्र 40 वर्ष का अपने घर आंगन में बनाते हुये एक,एक,हरा,पीला, नारंगी रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन प्रत्येक में 5-5 लीटर भरा हाथ भ_ी से बना कच्ची महुआ शराब एवं एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी अंदर 150 पाऊच प्रत्येक में 300-300द्वद्य जुमला लगभग 60 लीटर किमती 6000/रूपये 02. महुआ शराब बनाने का 02 नग सिल्वर का हंडी दोनों निवासी ग्राम हरदी थाना भटगांव के कब्जे से जप्ती किया गया है। दोनों आरोपीयों को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर शराब रखकर बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में दिया। दोनों आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपीयां को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र0आर0 81 नंदकुमार चौहान, प्र0आर0 118 श्रवण कुमार बरिहा एवं आर0 254,255,238 एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।