घर आये सेल्समैन से अमर्यादित व्यवहार कर धारदार हथियार दौली से वार करने वाले आरोपी महावीर भगत को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार,
आरोपी के विरुद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 294, 324 भा.द.वि. 25 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज,
आरोपी के कब्जे से दौली जप्त,।
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुज भगत उम्र 35 वर्ष साकिन गोधनपुरं फंदुलडिहारी थाना गांधी नगर जिला सरगुजा (छ.ग.) का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह रियेचर ओरगनिक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में सेल्स मेन का काम करता है कि बांकीटोली जशपुर की एक महिला इसे बुलाई थी तो दिनांक 04.03.2024 को शाम के समय ग्राम बांकीटोली जशपुर में आया था और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था उसी दौरान महाबीर भगत आया जो अपने हाथ में धारदार हथियार दौली पकड़ा हुआ था इसे अपने परिवार के घर बैठा हुआ देखकर तुम कौन हो यहाँ क्यों आये हो, मेरे परिवार के साथ क्या बात कर रहे हो बोलकर अमर्यादित व्यवहार करते हुए अपने हाथ में रखे धारदार हथियार दौली से सिर में एवं बायें हाथ में वार कर दिया जिससे सिर में चोट लगा है एवं बायें हाथ के हथेली कट गया है की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में प्रार्थी व गवाहन का कथन लिया गया है एवं आरोपी महाबीर भगत को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया है। मेमोरेण्डम कथनानुसार आरोपी के पेश करने पर एक लोहे का दौली को जप्त किया गया है। *आरोपी महाबीर भगत उम्र 48 वर्ष साकिन मनोरा चौकी मनोरा* थाना व जिला जशपुर (छ.ग.) के विरुद्ध धारा 294. 324 भादवि. 25, 27 आर्म्स का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 05.03.2024 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, आर. धीरेंद्र मधुकर, न.सै. थानेश्वर देशमुख, रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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