संवाद सूत्र, खिजरसराय :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व तले खिजरसराय थाना परिसर में परिभाषित किये गए । जिसकी अध्यक्षता खिजरसराय थाना प्रभारी कमलेश राम ने किया मौके पर थाना के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। नए अपराध एवं दंड के तरीकों धाराओं से आमजनमानस जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों को रूबरू कराने किए लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय न्याय व्यवस्था नए नियम एवं कानून भारतीय न्याय सहिंता एक जुलाई दो हजार तेईस के मुताबिक चलेंगें महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक क़ानून में सैंतीस धाराओं को शामिल किया गया। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया अट्ठारह वर्ष के कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होगी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करने पर आपराधिक कृत्य माना जाएगा चिकित्सको को सात दिन के अंदर बालात्कार पीडिता को मेडीकल रिपोर्ट देना होगा छीनाझपटी एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। नये कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गये बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। जीरो एफआइआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। हत्या के प्रयास के लिए लगाए जाने बाली धारा 307 अब 109 के रूप में जाना जाएगा वहीं 302 हत्या की धारा 103(1) महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं अन्य मामलों में लगाये जाने वाले धारा क्रमश:354,354क,354ख धारा क्रमश:74,75,76, के रूप में जाना जाएगा धारा 107 अब धारा 45 के नाम से जाना जाएगा नए कानून में कुछ धाराएं विलोपित कि गई है तो कुछ नए धाराएं बनाये गए हैं।