नरसिंह मलार्ज के विरूद्ध थाना फरसाबहार में धारा 296, 115 बी.एन.एस. एवं किशोर न्याय अधिनियम् 2015 की धारा 75 के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
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➡️प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी लालदेव राम भगत उम्र 42 साल मण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग फरसाबहार ने दिनांक 08.07.2024 को थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.07.2024 के रात्रि लगभग 11 बजे प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास डुमरिया के छात्रावास अधीक्षक नरसिंह मलार्ज के द्वारा शराब के नशे में छात्रावास के बच्चों से अमर्यादित व्यवहार कर मारपीट कर छात्रावास से बाहर निकालने की सूचना मिलने पर वह थाना प्रभारी फरसाबहार उप निरीक्षक सुरजन राम पोर्ते एवं उप निरीक्षक किशोर पैंकरा विशेष शाखा के साथ गया था।
➡️छात्रावास के स्वीपर श्री विनोद साय एवं भृत्य प्रदीप कुमार वहां पर उपस्थित थे उनसे पूछताछ किया जाकर कथन लिया गया। उन्होनें बताया कि दिनांक 06.07.2024 के शाम 06ः30 बजे वे सब्जी खरीदकर छात्रावास में आये तो कैंपस में 02 बच्चे रो रहे थे, बच्चों से पूछने पर उन्हें छात्रावास अधीक्षक नरसिंह मलार्ज के द्वारा शराब के नशे में अमर्यादित व्यवहार कर थप्पड़ मारा गया है एवं बच्चों को पढ़ना नहीं है तो भाग जाओ कहकर भगा दिया। इस पर स्वीपर श्री विनोद साय द्वारा बच्चों को अपने पास रख लिया गया एवं नजदीक के बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं प्रार्थी की रिपोर्ट पर छात्रावास अधीक्षक नरसिंह मलार्ज के विरूद्ध धारा 296, 115 बी.एन.एस. एवं किषोर न्याय अधिनियम् 2015 की धारा 75 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
➡️एसडीओपी कुनकुरी श्री विनोद मण्डावी के द्वारा कहा गया है कि:- “प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करने के उपरांत टीम गठित कर फरार आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।”
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