Chhattisgarh News/रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक तलाक केस की सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने माना कि अगर कोई पत्नी अपने पति और उसकी मां के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाती है, तो यह मानसिक क्रूरता होगी जो उसे तलाक देने का अधिकार देती है।
बता दें, न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल की खंडपीठ ने दुर्ग की एक पारिवारिक अदालत द्वारा पारित मार्च 2020 के आदेश को रद्द कर दिया। उस अदालती आदेश ने अपीलकर्ता-पति को तलाक देने से इनकार कर दिया था।
वहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति और उसकी मां के बीच अवैध संबंध थे और उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था। पीठ ने कहा कि इस तरह के आरोप से पत्नी ने अपनी सास के चरित्र का ‘हनन’ किया है और इसे यह कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता कि यह क्षण भर में लगाया गया आरोप था।
दरअसल, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, “इस तरह के बयान की प्रकृति एक-दूसरे की नजर में पति-पत्नी की प्रतिष्ठा और मूल्य को नष्ट कर देती है और इसे सामान्य टूट-फूट या पृथक घटना नहीं कहा जा सकता है। जब पत्नी विभिन्न मंचों पर दिए गए अपने बयान की पुष्टि करती है, आरोप लगाती है और मां-बेटे के पवित्र रिश्ते पर हमला किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इससे मानसिक क्रूरता को बढ़ावा मिलेगा।”
हालांकि, इस दंपति ने 5 नवंबर, 2011 को शादी की थी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि, पति ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था और वह उसे और उसकी माँ को गालियाँ देती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अक्सर खाना नहीं बनाती थी, जिससे उन्हें या तो भूखा रहना पड़ता था या होटल में खाना पड़ता था।
वहीं, यह भी दावा किया गया कि पत्नी उसे धमकी देती थी कि वह उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराएगी। पति ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2013 में, जब वे छत्तीसगढ़ के भाटापारा में अपने माता-पिता के घर गए, तो वह (पत्नी) वहां 2 दिनों से ज्यादा नहीं रुकीं, बल्कि भिलाई में अपने माता-पिता के घर चली गईं और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटीं। हालांकि, पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि जब वह काम कर रही थी, तो उसका पूरा वेतन पति के परिवार के सदस्यों को जाता था। जब भी उसने बच्चा पैदा करने की इच्छा व्यक्त की, तो पति ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें बेटी हो सकती है।
दरअसल, उसने विशेष रूप से दावा किया कि दिसंबर 2013 में, जब वह दुर्गापुर से भाटापारा आई, तो उसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया और पति ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया और इसलिए, वह अपने माता-पिता के घर चली गई। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि जादू-टोना के नाम पर उसे अपमानित किया जा रहा है।
फिलहाल, दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा कि पत्नी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन पति के परिवार के सदस्यों को उस मामले में बरी कर दिया गया था। पीठ ने आगे रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला रानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब पत्नी द्वारा की गई शिकायत पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि पति के साथ कोई क्रूरता नहीं की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और जोड़े को तलाक दे दिया। पीठ ने पति को पत्नी को 35,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया।
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रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर