परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। छह साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
छह दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसी के साथ साफ हो गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त अंत में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए दो महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। 68500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 45 व 40 प्रतिशत तय किए थे। इस कटऑफ के आधार पर 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था।
राज्यकर विभाग में होगी 7513 पदों के लिए भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए विभागवार प्रस्ताव आयोगों को भेजा जा रहा है। राज्यकर विभाग में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के रिक्त करीब 7513 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द की आयोग को भेजने की तैयारी है। जोनवार रिक्त पदों का ब्योरा तैयार कराया जा रहा है। अभी तक की मिली रिक्तियों के आधार भर्ती प्रस्तावों को भेजने की तैयारी है।
आयोग को नहीं मिली कोई सूचना:
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। हालांकि आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट के अगस्त के आदेश के तीन महीने बाद भी 68500 भर्ती के रिक्त 27713 पदों के संबंध में औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है।