रोहित यादव ( बलरामपुर ) :- मामलें का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बादा थाना शंकरगढ़ निवासी वासुदेव मरकाम ने करीब 05 वर्ष पूर्व प्रार्थी/आवेदक 01. नानसाय राम पिता स्व. समाजू राम उरांव उम्र 31 वर्ष एवं 02. सुधन राम पिता मंसीत राम जाति भुईहर उम्र 44 वर्ष दोनों निवासी ग्राम प्रेमनगर थाना कोरंधा से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 147000 रूपयें की थोखाधड़ी किया गया था।
ठगी के शिकार पीड़ितों द्वारा घटना के संबंध में कलेक्टर कार्यालय, बलरामपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र की जांच थाना प्रभारी कोरंधा के द्वारा की गई। जांच पर से आरोपी के विरुद्ध ग्रामीणों से धोखाधड़ी करना पाए जाने पर आरोपी वासुदेव मरकाम के विरूद्ध दिनांक 27.06.2024 को अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 420 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी वासुदेव मरकाम घटना के पश्चात् से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर (भापुसे) द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारी की मीटिंग लेकर जिले में धोखाघड़ी के फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु सख्त निर्देशित किया गया है।
आरोपी घटना दिनांक से ही गिरफ्तारी के भय से लगातार फरार चल रहा था l दिनांक 07.12.2024 को साइबर सेल के माध्यम से फरार आरोपी वासुदेव मरकाम के मिशन रोड बलरामपुर में छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अति. पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुसमी इम्मानुएल लकड़ा के निर्देशन में थाना कोरंधा व थाना बलरामपुर की एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर आरोपी के छिपने के संभावित स्थान पर घेरा बंदी कर दिनांक 07.12.2024 को फरार आरोपी वासुदेव मरकाम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी वासुदेव मरकाम की गिरफ्तार पश्चात् न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।