रायपुर:- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएंगे।
साय कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।
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