जशपुरनगर:- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जा रहा है कि जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन व आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही 17 दिसंबर 2024 को संबंधिम जनपद पंचायत मुख्यालय में प्रातः 11 बजे से जशपुर कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना की जा रही है।