संवाददाता सागर बत्रा रायपुर
रायपुर :- प्रार्थिया ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पचपेढी नाका रायपुर में रहती है तथा उसका ढ़ाबा है एवं प्रार्थिया का भाठागांव चैक पास भी दुकान है प्रार्थिया के ढ़ाबा में राकेश गुप्ता नामक युवक वर्ष 2014 में कार्य कर रहा था इसी दौरान वर्ष 2015 में राकेश गुप्ता ने प्रार्थिया के भाठागांव चैक स्थित दुकान को किराये पर लेकर वासुदेव भारत टायर्स के नाम से टायर का व्यवसाय संचालित किया प्रार्थिया द्वारा राकेश गुप्ता से दुकान का किराया मांगने पर वह किराये की रकम नहीं देता था जिस पर प्रार्थिया ने उसे दुकान खाली करने कहा तो राकेश गुप्ता द्वारा प्रार्थिया के दुकान का कूटरचित दस्तावेज बिक्रीनामा तैयार कराकर उक्त दुकान को अपनी माता के नाम से होना बताते हुए दुकान पर कब्जा कर लिया गया तथा राकेश गुप्ता ने प्रार्थिया के खाता से अपने खाते मंे लाखों रूपये स्थानांतरित भी किया था जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 341/22 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया इसके साथ ही राकेश गुप्ता द्वारा प्रार्थिया के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था जिस पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी राकेश गुप्ता के विरूद्ध महिला थाना में अपराध क्रमांक 67/22 धारा 376, 376(2)(एन) भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट, थाना टिकरापारा एवं महिला थाना की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। चूंकि आरोपी राकेश गुप्ता बहुत ही शातिर है जो घटना के बाद से फरार था तथा बार – बार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता था। इसी दौरान आरोपी राकेश गुप्ता की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घेराबंदी व रेड कार्यवाही कर अंततः आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी राकेश गुप्ता को उक्त दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी –
राकेश गुप्ता पिता स्व. राम सजीवन गुप्ता उम्र 34 साल निवासी प्रियदर्शनी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।