सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला खाद्य विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही।
घरेलू उपयोग में आने वाले सिलेंडर का गलत तरीके उपयोग कर बिजनेस करने वाले होटल ब्यापारियों व अवैध रिफलिंग एवं बेल्डिंग में उपयोग करने वाले पर खाद्य विभाग की गिरी गाज
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिला खाद्य अधिकारी एवं फूड इंस्पेक्टर एक्शन मोड पर आते हुए गलत तरीके से घरेलू सिलेंडर को अपने होटल ढाबा एवं अन्य ब्यवसायिक कार्यो में सार्वजनिक जगहों पर उपयोग कर रहे थे जिसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने भटगांव के कई जगहों पर मारा छापा छापेमारी के दौरान कई सिलेंडर जब्त किए गए जिसमे श्री होटल ,होटल समेत आकास गैस वेल्डिंग पर भी कार्यवाही किया गया साथ ही खाद्य विभाग सारंगढ़-बिलाईगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा श्री होटल, स्वीट्स एवं भोजनालय भटगांव, बस स्टैण्ड के सामने भटगांव का औचक निरीक्षण किया गया। जाँच के दौरान उक्त होटल के प्रो. सत्यनारायण केशरवानी पिता द्वासी केशरवानी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मौके पर निम्न तथ्य पाए श्री होटल, स्वीट्स एवं भोजनालय भटगांव मे निरीक्षण के समय 02 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर वजन 14.02 कि.ग्रा. होटल में सिलेण्डर चूल्हे से संलग्न जिसका गैस वजन लगभग 5 कि.ग्रा. एवं 7 कि.ग्रा. जिसका उपयोग होटल में खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाना पाया गया । उक्त 02 नग सिलेण्डर को होटल के प्रो. सत्यनारायण केशरवानी श्री द्वासी केशरवानी उम्र 53 से जप्त किया गया । जॉच समय पर होटल प्रो. के द्वारा गैस कार्ड अथवा कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया होटल प्रोप्राईटर के द्वारा घरेलू गैस (लाल ) सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान / होटल में दुरूपयोग किया जाना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिका – 3 (1) (क) (ख), कंडिका-6, एवं कंडिका -7 (क) (ख) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय है। साथ ही
संयुक्त टीम द्वारा आकाश गैस वेल्डिंग परिसर भटगांव का औचक निरीक्षण किया गया। जाँच समय उक्त गैस वेल्डिंग परिसर के प्रो. आकाश देवांगन पिता विजय कुमार देवांगन उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मौके पर निम्न तथ्य पाए गए आकाश गैस वेल्डिंग परिसर भटगांव मे निरीक्षण के समय 02 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर वजन 14.02 कि.ग्रा., सीलबंद पूर्णतः भरा हुआ एवं 01 नग खाली लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर तथा 01 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर वजन 3 कि.ग्रा., गैस उपलब्ध था जिसमें रेगुलेटर एवं पाईप संलग्न था। उक्त 04 नग लाल सिलेण्डर को गैस वेल्डिंग परिसर के प्रो.आकाश देवांगन पिता विजय कुमार देवांगन उम्र 30 वर्ष से जप्त किया गया ।
जाँच के दौरान आकाश गैस वेल्डिंग के प्रोप्राईटर के द्वारा गैस कार्ड अथवा गैस के भण्डारण, वितरण के संबंध में कोई वैध दस्तावेज (यथा जिला प्रशासन का अनुज्ञा पत्र, विस्फोटक अनुज्ञा आदि) प्रस्तुत नहीं किया गया।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि आकाश देवांगन द्वारा लाल घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य करते हुए गैस का अवैध कारोबार किया जा रहा है। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिका – 3 (1) (क) (ख), कंडिका-4.1 (क), कंडिका-6, एवं कंडिका -7 (क) (ख) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय
इसी तरह आर. के. होटल, सरसीवा का औचक निरीक्षण किया गया। जाँच समय उक्त होटल के प्रो. राजेश कुमार सोनी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मौके पर निम्न तथ्य पाए गए:-
आर. के. होटल, सरसीवा में निरीक्षण के समय होटल के रसोई में 01 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर वजन 14.02 कि.ग्रा. चूल्हे से संलग्न जिसका उपयोग होटल में खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाना पाया गया।
01 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर खाली पाया गया । 01 नग नीले रंग का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर पाया गया।
जाँच समय पर होटल प्रो. के द्वारा गैस कार्ड अथवा कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार 02 नग लाल घरेलू इंडेन सिलेण्डर को होटल के प्रो. राजेश कुमार सोनी से जप्त किया गया ।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि होटल प्रोप्राईटर के द्वारा घरेलू गैस (लाल) सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान / होटल में दुरूपयोग किया जाना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिका – 3 (1) (क) (ख), कंडिका-4.1 (क). कंडिका-6, एवं कंडिका – 7 (क) (ख) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय सभी अवैध कारोबारी पर कार्यवाही गया ।