आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में अप.क्र. 35/2022 धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
⏺️ आम जनता से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों से बचने एवं तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की जाती है।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2022 को प्रार्थी समल साय उम्र 32 साल निवासी दवनकरा थाना चंदौरा जिला सूरजपुर (छ.ग.) ने दिनांक 07.02.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे बुधराम राम (शिक्षक) द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग -03 में नौकरी लगा देने के नाम पर दिनांक 11.01.2009 को बस स्टैंड जशपुर में रू. 10,000 /- (दस हजार रू.) तथा दिनांक 18.01.2009 को ग्राम टांगरटोली में रू. 1,00,000 /- (एक लाख रू.) लिया है। प्रार्थी का उक्त नौकरी नहीं लगने पर बुधराम राम से अपना पैसा वापस मांगने पर टाल-मटोल कर पैसा खर्च हो जाने की बात कहने पर रिपोर्ट करने से आरोपी बुधराम राम के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी की लगातार पता-तलाश की जा रही थी, इसी दौरान मुखबीर की सूचना पर उसके निवास में होने की जानकारी मिलने पर अविलंब थाना से निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ध्रुर्वे हमराह स्टॉफ के उसके निवास में दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी बुधराम राम उम्र 52 वर्ष मूल निवासी बेहराखार थाना नारायणपुर हॉल-डुगडुगिया कुनकुरी को दिनांक 06.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ध्रुर्वे, स.उ.नि. किशन चौहान, आर. नारायण राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।