किशोरी से दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मुकदमे में एडीजे विशेष पाक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार घटना 11 मई 2019 हरदुवा गंज की है। वादी मुकदमा के अनुसार उनके बेटे का साला अक्सर घर आता जाता था ।
घटना वाले दिन वह उनकी 17 वर्षीय बेटी को फुसलाकर ले गया है। मामले में सात दिन बाद किशोरी को बरामद किया गया। जिसमें बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। मामले में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी सत्यपाल को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।