जशपुरनगर :- कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर डीजे की तेज आवाज और धुमाल को लेकर नियमों के उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने निर्देश दिया गया, सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री आई एल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, श्री संदीप मित्तल, एसडीएम श्री प्रशांत कुशवाहा एवं जिले के डीजे संचालक उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने जिले के सभी डीजे संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर नियमों के उल्लंघन पर सीधे राजसात की कार्यवाही होगी। इतना ही नही उपकरण को नष्ट करके संचालक पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसलिए नियमों का ध्यान रखकर संचालन करें।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी रविशंकर ने डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं मान. सुप्रीम कोर्ट एवं मान हाई कोर्ट के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों, मापदण्डों एवं गाइडलाइनों का पालन अनिवार्यता पालन करें। डीजे के तीव्र ध्वनि विस्तारक से बुजुर्ग एवं हार्ट पेशेंट के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई कीजाएगी। न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक स्थल जैसे कि ऑडिटोरियम, होटल, जन प्रतिक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुस्तकालय खुला मैदान, अस्पताल, लाइब्रेरी एवं शासकीय आवासों में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है। नगर पालिका के सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालक संबंधित नगर पालिका में अपना पंजीयन करायेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डी.जे. संचालक अपना पंजीयन संबंधित एसडीएम कार्यालय में पंजीयन करायेंगे।
समस्त पर्वों, सांस्कृतिक, मनोरंजन कार्यक्रमों अन्य प्रकार के उत्सव के दौरान डीजे संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे। बिना अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। रात्रि को 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मानक स्तर से अधिक उंची आवाज में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जाता उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आयोजक एवं डीजे जिम्मेदार होंगे। किसी भी कार्यक्रम के अनुमति के साथ डीजे की अनुमति लेना भी आवश्यक होगा। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। साउंड सिस्टम में लगाना होगा साउंड लिमिटर यंत्र।