⏺️ पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई रकम में से खरीदी हुई मोबाईल एवं चोरी की गई मोबाईल को जप्त किया,
⏺️ चौकी सोनक्यारी में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 22/2022 धारा 379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध,
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बबलू उर्फ उपेन्दर साहू उम्र 32 साल निवासी सोनक्यारी ने दिनांक 19.02.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह उक्त दिनांक को ग्राम तालासिली अपने ड्राईवर के साथ किराना सामान बेचने व धान खरीदने अपने पीकअप वाहन से गया था। प्रार्थी अपने पीकअप वाहन में पैसा से भरा बैग वे अपने रीयलमी मोबाईल को रखा हुआ था व कुछ कार्य से एक दुकान में गया था, उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति इसके पैसा से भरा बैग व वाहन में रखे मोबाईल को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से आरोपी के बगीचा क्षेत्र में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी बजरंग प्रजापति को अभिरक्षा में चौकी लाया गया, पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार करने पर उसके कब्जे से चोरी की गई मोबाईल को जप्त किया गया। आरोपी से चोरी की गई नगदी रकम रू. 25,000 /- के संबंध में पूछताछ किया गया जो उक्त रकम में से एक इनफिनिक्स कंपनी का मोबाईल कीमती रू. 12,100 का खरीदना बताने पर मोबाईल को जप्त किया गया एवं शेष रकम को खाने-पीने में खर्च कर देना बताया। प्रकरण के आरोपी बजरंग प्रजापति उम्र 18 साल निवासी बिमड़ा थाना बगीचा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 10.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️ उक्त विवेचना कार्यवाही करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी सोनक्यारी स.उ.नि. देवनारायण यादव, प्र.आर. 360 बिरेन्द्र सनमानी, आर. 467 संदीप एक्का, आर. 593 राजकुमार भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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