पत्थलगांव/जशपुर :- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में गौहत्या के एक मामले में व्यवहार न्यायाधीश पत्थलगांव उमेश कुमार भागवतकर ने अभियुक्त ब्लासियुस एक्का को 1 वर्ष 3 माह और 6 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर गौ हत्या, गौमांस को कब्जे में रखने के साथ ही इसका परिवहन करने का भी आरोप है।
फिलहाल, आरोपी को कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है जिसका उल्लंघन करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पत्थलगांव प्रभारी को घटना दिनांक 4 अगस्त 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम माझापारा निवासी आरोपीगण तरसियास एक्का और उसका भाई ब्लासियस एक्का अपने खेल में गौवंशीय पशु का वधकर काट रहे हैं। सूचना पर उपनिरीक्षक राकेश सूर्यवंशी एवं सहायक उपनिरीक्षक हेमंत पाटले घटना स्थल पहुंचे। पुलिस के आने की सूचना प्राप्त होने पर आरोपीगण घटना स्थल पर मांस छोड़कर भाग गए थे।
ज्ञात हो कि, साक्षियों के समक्ष घटना स्थल से वस्तुएं, गौमांस एवं उसके अवयव जप्त किया गया। जप्त गौमांस एवं आलाजरब की पशु चिकित्सक से मौके पर ही जांच कराने पर उनके गौमांस होने की पुष्टि हुई वहीं आरोपियों ने भी पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपीगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की छुरी साक्षियों के समक्ष जप्त की गई। पूरी पड़ताल के बाद पुलिस द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया।
बता दें कि, वही विचारण के दौरान दो आरोपियों में से एक तरसियस एक्का की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उसका छोटा भाई ब्लासियास एक्का ही एक मात्र आरोपी शेष था। प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने यह पाया कि जितने दिन आरोपी ने न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत किया है, उतने कारावास से दण्डित किए जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।
फिलहाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उमेश कुमार भागवत्कर द्वारा आरोपी ब्लासियूस एक्का को धारा 429/34 भादवि के तहत 1 वर्ष 3 माह 6 दिन तथा कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5,6,10 के तहत भी इतनी ही अवधि के कारावास से दंडित किया गया। दोनो ही सजाएं एक साथ चलेगी। अर्थदंड अदा करने में आरोपित को 1 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर