पत्थलगांव/जशपुर :- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में महिला से छेड़छाड़ के आरोपित को व्यवहार न्यायाधीश उमेश कुमार भागवत्कर ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए महिला के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने का आरोप है।
न्यायालय द्वारा आरोपित को अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत कुनकुरी निवासी युवक ललित (31)पिता मानसाय कुजूर पर एक महिला ने अपने साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पीड़िता के मुताबिक घटना दिनांक की सुबह 10 बजे पीड़िता बैलों को चराने के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपित अचानक पहुंचकर पीड़िता से छेड़छाड़ की। महिला ने किसी प्रकार खुद को आरोपित के चंगुल से छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। शाम को पीड़िता ने घटना से अपने स्वजनों को अवगत कराया और उनके साथ पत्थलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई।
जिसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ धारा 354 के अंतर्गत छेड़छाड़ का अपराध दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ देश भर में बढ़ रहे अपराधों की संख्या को देखते हुए न्यायालय द्वारा मामले पर त्वरित रूप से विचारण किया गया और अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद 1 वर्ष से भी कम समय में इसे पूरा कर लिया।
फिलहाल, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध होना पाया गया। उन्होंने बताया कि अपराध सिद्ध होने पर परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार भागवत्कर ने आरोपित को कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया गया है। जिसमें धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के आरोपित ललित साय को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपित पर 1 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा ना करने पर आरोपित को 1 माह के सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर