जशपुरनगर:- उद्यान विभाग के सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि राज्य शासन द्वारा साग-सब्जी की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। जिसके तहत रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक निर्धारित की गई है। उन्होनें बताया कि इस वर्ष जिले के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है।
इन अधिसूचित फसलों पर कृषकों को प्रीमियम राशि ( प्रति हेक्टेयर) देय होगी। इस योजना में पुनर्गठित मौसम रबी वर्ष 2023-24 हेतु अधिसूचित फसल के लिए ऋणी कृषकों को अंतिम तिथि 31 दिसम्बर से पहले निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल, डॉक विभाग के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इसी तरह अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बआई पृष्टि प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।