जिला ब्यूरो चीफ ध्रुव जायसवाल
कोरिया। दिनांक 26 फ़रवरी को पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार के निर्देशन पर जिला कोरिया के सभी थानो में डीजे संचालकों की बैठक ली गई।जिसमे उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी से डीजे संचालकों को अवगत कराया गया।
सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश किया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी, सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60-80 डेसिबल से अधिक के ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम होने पर सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से लिखित अनुमति होने के पश्चात ही नियमानुसार डीजे या धुमाल का संचालन करने दिया जाएगा।इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि मालवाहक वाहनों में डीजे या धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जो आंखों में प्रभावित हो ऐसी लाइट भी ना लगाएं।स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर वाले हिस्सों को साइलेंट जोन में रखा गया है, जहां डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित है
बैठक में बताया गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे एवं डीजे हेतु उपयोग किये गए वाहन को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।डीजे संचालको को बैठक में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नही बजाये, साथ ही बैठक में बताया गया कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं सामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजे, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने हेतु भी निर्देशित किया गया। जिसमे थाना प्रभारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं कंट्रोल रूम का नम्बर डीजे संचालको को उपलब्ध कराया गया है एवं डीजे संचालको के साथ थाना प्रभारी द्वारा एक वाट्सअप ग्रुप तैयार किया गया, जिसमे आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जानकारी एवं सूचना आदान – प्रदान की जा सके।
बैठक में बताया गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे एवं डीजे हेतु उपयोग किये गए वाहन को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।डीजे संचालको को बैठक में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नही बजाये, साथ ही बैठक में बताया गया कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं सामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजे, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने हेतु भी निर्देशित किया गया। जिसमे थाना प्रभारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं कंट्रोल रूम का नम्बर डीजे संचालको को उपलब्ध कराया गया है एवं डीजे संचालको के साथ थाना प्रभारी द्वारा एक वाट्सअप ग्रुप तैयार किया गया, जिसमे आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जानकारी एवं सूचना आदान – प्रदान की जा सके।
थाना बैकुंठपुर एवं चरचा के डीजे संचालको की बैठक में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर श्रीमती कविता ठाकुर, तहसीलदार श्रीमती अमृता सिंह, नायब तहसीलदार कामेश कश्यप के द्वारा बैठक लिया गया, जिसमे थाना प्रभारी बैकुंठपुर नि. विशाल कुजूर, थाना प्रभारी चरचा नि. अनिल किंडो उपस्थित रहे। इसी के साथ थाना पटना में तहसीलदार चांदनी कवर एवं थाना प्रभारी नि. शीतल सिदार, थाना सोनहत में उप पुलिस अधीक्षक राजेश साहू एवं थाना प्रभारी नि. नितिन तिवारी, चौकी बचरापोड़ी में तहसीलदार ओ.पी. सिंह एवं उ.नि. राजेश तिवारी ने बैठक ली।