⏺️ उक्त एप के माध्यम से महिलाएं एवं बालिकायें क
ेवाईसी पूर्ण कर ऑनलाईन षिकायत दर्ज करा सकती है, साथ ही शिकायत का स्टेटस देख सकती हैं,
⏺️ महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, गुडटच-बैडटच, टोनही प्रताड़ना एवं अन्य कानून के संबंध में जानकारी दिया गया।
———-000——– ➡️छत्तीसगढ पुलिस द्वारा ”अभिव्यक्ति“ नामक महिला सुरक्षा एप विकसित किया गया है, उक्त एप के कार्य एवं प्रचार-प्रसार हेतु जिले की पुलिस द्वारा दिनांक 28.03.2022 को विभिन्न स्थानों में जाकर उपस्थित बालिकाओं एवं महिलाओं को जानकारी दिया गया। ➡️थाना प्रभारी आस्ता उ.नि. बंशनारायण शर्मा एवं टीम द्वारा स्कूल परिसर में ”विष्वास कार्यक्रम“ आयोजित कर उपस्थित स्कूली छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं अन्य महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित विषयों की जानकारी दिया गया साथ ही उपस्थित लोगों को ”अभिव्यक्ति“ एप की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुये उनके मोबाईल में डाउनलोड कराया गया।
उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, गुडटच-बैडटच, टोनही प्रताड़ना एवं अन्य कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। ➡️थाना पत्थलगांव से महिला प्र.आर. 485 रीना यादव एवं स्टॉफ द्वारा क्षेत्र के बाजार, बस स्टैंड एवं कपड़ा दुकान में जाकर उपस्थित बालिकाओं एवं महिलाओं के मध्य जाकर महिला सुरक्षा एप ”अभिव्यक्ति“ का प्रचार-प्रसार किया गया तथा अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत् महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, गुडटच-बैडटच, टोनही प्रताड़ना एवं अन्य कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। ➡️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रान्तर्गत ज्योति
निवास कन्या छात्रावास में उप निरीक्षक रश्मि थॉमस एवं महिला टीम द्वारा जाकर उपस्थित बालिकाओं को अभिव्यक्ति एप के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डाउनलोड करा कर रजिस्ट्रेशन कराया गया, साथ ही अपराध एवं अपराधियों से बचने के तरीके बताए गए। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने हेतु कहा गया। ➡️इसी तरह थाना प्रभारी सन्ना निरीक्षक भरतलाल साहू, चौकी प्रभारी सोनक्यारी स.उ.नि. देवनारायण यादव एवं चौकी प्रभारी पण्डरापाठ स.उ.नि. संतोष सिंह द्वारा क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार एवं कन्या छात्रावास रौनी में जाकर उपस्थित बालिकाओं के मध्य ”अभिव्यक्ति“ का प्रचार-प्रसार किया गया तथा अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत् महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, गुडटच-बैडटच, टोनही प्रताड़ना एवं अन्य कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया।