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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी त्रिलोचन डनसेना उम्र 60 साल निवासी टिकलीपारा थाना तुमला ने दिनांक 21.04.2022 को थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन पितो बाई का ससुराल ग्राम सिंगीबहार रायमुंडा में है, उक्त दिनांक के 12ः00 बजे इसे फोन के माध्यम से इसकी बहन पितो बाई उम्र 40 साल की मृत्यू हो जाने की जानकारी मिली, तब यह अपने बहन के घर ग्राम सिंगीबहार रायमुंडा गया तो देखा कि इसकी बहन का शव खाट में पड़ा था, उसके सीना, कनपटी, सिर, कान एवं गले के पास चोंट लगा था, तथा खून बह रहा था। प्रार्थी द्वारा अपने दामाद महेश प्रधान से घटना के संबंध में पूछने पर बताया कि दिनांक 20.04.2022 की रात्रि 08ः00 बजे पितो बाई शराब के नशे में थी, महेश प्रधान द्वारा उसे शराब पीने से मना किया गया तो उसके साथ वह विवाद करने लगी। इस बात से नाराज होकर वह पितो बाई के बाल को पकड़कर दीवाल में सिर को ठेंसकर मारा तथा हाथ मुक्का से उसके सीना, कनपटी, सिर, कान एवं गले के पास कई बार मारने से उसकी मृत्यू हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी महेश प्रधान के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान थाना तपकरा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाश कर प्रकरण के आरोपी महेश प्रधान को ग्राम सिंगीबहार रायमुंडा से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी महेश प्रधान उम्र 50 साल निवासी सिंगीबहार रायमुंडा को दिनांक 22.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक एल.आर. चौहान, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 587 संतु यादव, आर. 132 अलोईस खलखो, आर. 317 प्रवीण टोप्पो, म.आर. 633 मंजू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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⏺️ थाना तपकरा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 61/22 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।