⏺️ थाना दुलदुला में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 43/2022 धारा 363, 354, 376, 34 भा.द.वि. 6, 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध।
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दुलदुला क्षेत्रांतर्गत रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ दिनांक 29.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह उक्त दिनांक को दुलदुला क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां आई थी, यह लगभग शाम के 06-07 बजे के मध्य घर के बाहर अकेली खड़ी थी उसी समय डेविड खाखा इसके पास आया और जबरदस्ती खींचते हुये एक घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके कुछ देर बाद उसका दोस्त सुदीप मिंज पीड़िता के पास आकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में उक्त आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 43/2022 धारा 363, 354, 376, 34 भा.द.वि. 6, 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️महिला संबंधी अपराध घटित होने पर थाना दुलदुला द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपीगणों का पता-तलाश कर उनके निवास में जाकर दबिश देकर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया। *आरोपीगण 1-डेविड खाखा उम्र 23 वर्ष निवासी बम्हनी भेड़ीटोली एवं 2-सुदीप मिंज उम्र 25 साल निवासी रायडीह थाना दुलदुला *को विधिवत् दिनांक 30.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️विवेचना कार्यवाही एवं आरोपीगणों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक संतलाल आयाम, स.उ.नि. हीरालाल बाघव, म.प्र.आर. 306 हेमलता बुनकर, आर. 709 योगेश भगत, आर. 506 आनंद खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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