मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी समरत सिदार उम्र 35 साल निवासी रौनी ने दिनांक 03.06.2022 को चौकी पण्डरापाठ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 02.06.2022 को अपने खेत में हल एवं बैल लेकर खेत की जोताई करने गया था, खेत जोताई करने के बाद शाम करीब 05ः30 बजे बैल को खोलकर हल (नागर) को खेत में ही छोड़कर अपने घर लौट आया। प्रार्थी पुनः दिनांक 03.06.2022 के प्रातः में पुनः अपने खेत में बैल को लेकर जोतने गया तो देखा कि खेत में रखा इसका हल (नागर) को को काई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। प्रार्थी अपने हल (नागर) को आस-पास पता कर रहा था तो उसे एक महिला की सूचना पर ज्ञात हुआ कि उसके हल नागर को शिवनारायण यादव द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी पण्डरापाठ में धारा 379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी का पता-तलाश कर आरोपी शिवनारायण यादव को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से चोरी किया हुआ हल (नागर) कीमती 02 हजार रू. को जप्त किया गया। आरोपी शिवनारायण यादव उम्र 35 साल निवासी दतलगवा रौनी चौकी पण्डरापाठ के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 03.06.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️उक्त विवेचना कार्यवाही करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी पण्डरापाठ स.उ.नि. संतोष सिंह, प्र.आर. 122 विनोद भगत, प्र.आर. 390 कृपा सिंधु तिग्गा, आर. 445 दाउद एक्का का सराहनीय योगदान रहा।
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