⏺️ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 254/2021 धारा 363, 366(क), 376(3) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
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➡️ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत रहने वाला पिता ने थाना में दिनांक 27.02.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पूर्व परिचित विष्णु राम बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से अपहृत नाबालिग लड़की एवं आरोपी विष्णु राम के ग्राम बोझी, जिला मउ (उत्तर प्रदेश) स्थित एक ईंट भट्ठा में मौजूद होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना सिटी कोतवाली जशपुर से पुलिस टीम गठित कर टीम को उक्त स्थान पर भेजा गया।
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टीम द्वारा पता-तलाश कर दबिश देकर आरोपी विष्णु राम के कब्जे से अपहृता नाबालिग लड़की को दिनांक 01.02.2022 को बरामद किया गया एवं आरोपी को अभिरक्षा में थाना जशपुर लाया गया। अपहृता नाबालिग लड़की से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे विष्णु राम द्वारा बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ग्राम बोझी जिला मउ (उत्तर प्रदेश) ले जाकर वहां स्थित एक ईंट भट्ठा कैंपस स्थित मकान में रखकर दुष्कर्म करना बताई। मामले में आरोपी विष्णु राम उम्र 21 वर्ष निवासी बघिमा नीचे पारा थाना सिटी कोतवाली जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 01.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️ प्रकरण की विवेचना, अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. किशन चौहान, स.उ.नि. खिरोवती बेहरा, आर. 22 देवनारायण राम, म.आर. 95 पूनम तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।