⏺️ थाना सन्ना में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 26/2022 धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रभु राम उम्र 45 साल निवासी भट्ठा थाना सन्ना ने दिनांक 03.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे एवं अन्य ग्रामीणों को मोकिम खान उर्फ मोदी के द्वारा माह अगस्त 2019 में सोलर प्लेट लगवाने के नाम पर कुल रू. 72,200 /- की ठगी किया गया है, जॉंच पर आवेदक प्रभु राम से रू. 25,000 /-, शंकर राम से रू. 30,000 /- एवं श्यामदेव राम से रू. 17,200 /- कुल रू. 72,200 /- की ठगी करना पाया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी मोकिम खान का पता-तलाष कर घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त ठगी के अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी मोकिम खान उम्र 36 साल निवासी सन्ना के विरूद्ध अपराध साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 03.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक भरतलाल साहू, प्र.आर. सुखनाथ भगत, आर. विमलेष्वर एक्का, संतोष प्रजापति, रामबरन साय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।