⏺️ प्रकरण के दूसरे सह-आरोपी की कुछ दिन पूर्व मृत्यू हो चुकी है,
⏺️ आरोपियों के विरूद्ध थाना नारायणपुर में अप.क्र. 62/2020 धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
⏺️ आम जनता से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों से बचने की अपील की जाती है।
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नारायणपुर क्षेत्र की प्रार्थिया उम्र 63 साल ने थाना में थाना में दिनांक 07.09.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह नवंबर-दिसंबर 2014 के मध्य में विकास जायसवाल इनके घर में आया और प्रार्थिया के 38 वर्षीय पुत्र को बिलासपुर में तत्काल ज्वाईनिंग लेटर देकर नौकरी लगवा दूंगा कहा, इस काम में उसका बिलासपुर में रहने वाला साथी मद्द कर रहा है, इस हेतु 01 लाख रू. लगेगा। विकास जायसवाल की बातों में विश्वास कर प्रार्थिया उसे नगद रू. 51,000 (इंक्यावन हजार रू.) दी एवं बिलासपुर में रहने वाले साथी आरोपी के खाते में रू. 49,000 (उन्चास हजार रू.) नगद जमा की। काफी दिनों तक नौकरी नहीं लगने के संबंध में आरोपी विकास जायसवाल से पूछने पर कहा गया कि अभी आदेश नहीं आया है, कुछ दिन लगेगा, कहकर काफी दिनों तक टाल-मटोल करता रहा। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में अप.क्र. 62/20 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण का अन्य आरोपी की कुछ दिन पूर्व मृत्यू हो चुकी है।
➡️विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के बगीचा में मौजूद होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना नारायणपुर एवं थाना बगीचा पुलिस स्टॉफ द्वारा घेराबंदी कर आरोपी विकास जायसवाल को अभिरक्षा में थाना लाया गया। उक्त आरोपी काफी दिनों से पुलिस से छिप रहा था। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथ के साथ मिलकर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी विकास जायसवाल उम्र 38 साल निवासी ग्राम कलिया को दिनांक 04.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में उ.नि. जगसाय पैंकरा, स.उ.नि. सुनेष्वर साय, प्र.आर. 323 रामानुजम पाण्डेय, आर. 556 सालदन तिग्गा, आर. 685 मुकेश पाण्डेय की सराहनीय भूमिका रही।