जशपुर नगर:-, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंक (AICPIN) पर महँगाई भत्ता प्रतिवर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के स्थिति में निर्धारित होता है।उन्होंने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2019 के स्थिति में केन्द्र और राज्य में 12 % महँगाई भत्ता मिल रहा था। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 को 5 % वृध्दि से 17 %,1 जनवरी 2020 को 4% वृध्दि से 21 %,1 जुलाई 2020 को 3% वृध्दि से 24 %,1 जनवरी 2021 को 4 % वृध्दि से 28 %,1 जुलाई 2021 को 3% वृध्दि से 31 % एवं 1 जनवरी 2022 को 3% वृध्दि से 34 % महँगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों के महँगाई भत्ता में 1 मई 2022 से 5 % वृद्धि किया गया है। जोकि वास्तविक देय तिथि एवं दर अनुसार नहीं है।उन्होंने बताया कि देय तिथि से महँगाई भत्ता स्वीकृत नहीं होने से कर्मचारियों को जबरदस्त अर्थिक नुकसान हुआ है। जिसके कारण लगभग 403927 कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित हैं।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 अर्थात् 24 माह तक वेतन का 12 % के दर से महँगाई भत्ता दिया गया था। जबकि 1 जुलाई 2019 से वेतन का 17 % महँगाई भत्ता देय था जिसे राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील किया था। इससे सातवे वेतन के प्रारंभिक वेतन लेवल -1 में ₹ 18720;लेवल-2 में ₹ 19320 ; लेवल-3 में ₹ 21600 ;लेवल 4 में ₹ 23400 ; लेवल -5 में ₹ 26880 ;लेवल-6 में ₹ 30360 ; लेवल-7 में ₹ 34440;लेवल-8 में ₹ 42480 ;
लेवल-9 में ₹ 45720 ;लेवल-10 में ₹ 51840; लेवल -11में ₹ 58920 ;लेवल 12 में ₹ 67320; लेवल-13 में ₹ 80760; लेवल- 14 में ₹ 95880 ; लेवल-15 में ₹ 142200; लेवल-16 में ₹ 155640 एवं लेवल-17 में ₹170160 का नियुनतम आर्थिक नुकसान हो गया है। एरियर्स पर सरकार आज पर्यन्त मौन है।
उन्होंने बताया कि 2 मई 2022 को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश में 1 जनवरी 2020 का 4 %,1 जुलाई 2020 का 3 % ,1 जनवरी 2021 का 4 %,1 जुलाई 2021 का 3 % एवं जनवरी 2022 का 3 % कुल 17 % के स्थान पर केवल 5 % महँगाई भत्ता का उल्लेख है। लेकिन 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक के महँगाई भत्ता किश्तों को देने का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी-अधिकारी सातवे वेतन मैट्रिक्स के अपने लेवल में अपने मूलवेतन को 0.12 से गुणा कर 1 मई 2022 से प्रतिमाह होने वाले वास्तविक नुकसान का स्व-आंकलन कर सकते हैं।