जतरा मेला को लेकर प्रशासन सख्त, सुरक्षा व व्यवस्था के दिए गए निर्देश ,रात 9 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध ,उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
जशपुरनगर, 22 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को जतरा मेला आयोजन के संबंध में मेला आयोजन समिति, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ली।
बैठक में कलेक्टर ने आयोजन समिति को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जतरा मेला आगामी 26 जनवरी से प्रारंभ होकर एक माह तक आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर ने मेला स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने मेला परिसर में पुलिस सहायता केंद्र, खोया-पाया केंद्र, मेडिकल टीम तथा फायर ब्रिगेड वाहन की अनिवार्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस, राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मेला अवधि के दौरान ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आगामी फरवरी माह से बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, इसे ध्यान में रखते हुए रात 9 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे अथवा संगीत कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मेला परिसर में विद्युत आपूर्ति से पूर्व सभी व्यवस्थाओं की समुचित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों को मेला परिसर में नियमित एवं प्रभावी साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने को कहा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेला परिसर के आसपास भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक सहित पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के अधिकारी तथा मेला आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।